PhonePe ऐप ने अपने यूजर्स की सुविधा के लिए एक खास इनकम टैक्स पेमेंट फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर की मदद से व्यक्तिगत और बिजनेस दोनों तरह के करदाता फोन पे ऐप से ही अपना इनकम टैक्स भर सकेंगे। इस नए फीचर के लिए डिजिटल पेमेंट सर्विस कंपनी फोन पे ने B2B डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म और सर्विस प्रोवाइडर PayMate के साथ साझेदारी की है।

इस फीचर का इस्तेमाल करते समय यूजर्स को एक विकल्प भी मिलेगा। फोन पे अपने उपयोगकर्ताओं को अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके आयकर का भुगतान करने या यूपीआई के माध्यम से आयकर का भुगतान करने का विकल्प भी देगा। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आयकर का भुगतान करने पर उपयोगकर्ताओं को 45 दिनों की ब्याज मुक्त अवधि मिलेगी, साथ ही कर भुगतान करने पर पुरस्कार भी मिलेगा। हालाँकि, ये पुरस्कार इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनका क्रेडिट कार्ड किस बैंक का है। एक बार भुगतान हो जाने के बाद, उपयोगकर्ताओं को एक कार्य दिवस के भीतर एक यूनिट ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर यूटीआर मिलेगा। जो आपकी आयकर पावती है। वहीं यूजर्स को करेंसी दो कार्य दिवसों के भीतर मिल जाएगी।

Phone Pay ऐप का उपयोग करके आप इस तरह आयकर का भुगतान कर सकते हैं।

स्टेप 1: सबसे पहले अपने फोन में Phone Pe ऐप खोलें। अब इसके होम पेज पर आपको इनकम टैक्स का आइकन दिखाई देगा.

चरण 2: अब आप जिस प्रकार का टैक्स देना चाहते हैं उसे चुनें।

चरण 3: यहां अपना मूल्यांकन वर्ष दर्ज करें।

चरण 4: बाद में अपना पैन कार्ड विवरण भरें।

चरण 5: अब अपनी टैक्स चालान राशि डालें।

स्टेप 6: यहां आपको UPI या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मोड चुनना होगा।

चरण 7: भुगतान करने के बाद, कर राशि दो दिनों के भीतर आयकर पोर्टल पर जमा कर दी जाएगी।

इनकम टैक्स भरने का आखिरी दिन

बता दें कि इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. एक बार जब उपयोगकर्ता ने आयकर का भुगतान कर दिया है तो उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न चालान पहचान संख्या सीआईएन और अन्य जानकारी को चालान रसीद के रूप में रिकॉर्ड पर रखा जा सकता है। इसके अलावा सीआरएन स्थिति को फोन पे एमएस में भुगतान इतिहास टैब में भुगतान के रूप में दिखाया गया है। ई-पे टैक्स सेवा के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान ई-फाइलिंग पोर्टल पर 24/7 उपलब्ध है।

बता दें कि इनकम टैक्स चुकाने या इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख आगे बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है. वित्त मंत्रालय इस संबंध में कई बार चेतावनी दे चुका है. इसलिए, यदि आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो इसे जल्दी से दाखिल करें।

Rahul Dev

Cricket Jounralist at Newsdesk

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