भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई आज दिल्ली की राऊत एवेन्यू कोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान बृजभूषण मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके वकील ने अदालत में दलील दी कि चूंकि आरोप पत्र में कई पन्ने हैं, इसलिए उन्हें इसे पढ़ने के लिए समय चाहिए… उनके वकील ने कहा कि भाजपा नेता संसदीय कार्य के कारण बाहर गए हैं और न्यायालय में उपस्थित होने से छूट हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है अब अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी.
बृजभूषण पर 6 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है
बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर 6 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। 15 जून को बृजभूषण के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था. दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद बृजभूषण पर 15 जून को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक ब्लैकमेल) के तहत मामला दर्ज किया। .
बृजभूषण पर ये 2 गंभीर मामले चल रहे हैं
फिलहाल बृजभूषण सिंह पर 6 महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न का मामला चल रहा है. इसके अलावा, एक नाबालिग पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद बृजभूषण के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
आख़िर पुलिस की चार्जशीट में क्या है?
दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में क्या कहा है. इसमें कहा गया कि बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। बृजभूषण के खिलाफ धारा 354, धारा 354ए, धारा 354डी के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि बृजभूषण को मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया जा सकता है।
इससे पहले 20 जुलाई को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच क्या बहस हुई थी?
इससे पहले 20 जुलाई को दिल्ली की राऊत एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों को लेकर सुनवाई की थी. सुनवाई की शुरुआत दिल्ली पुलिस की दलीलों से हुई. अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने तर्क दिया, “हम कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते, लेकिन हम कहेंगे कि अगर अदालत आरोपी को जमानत देती है, तो उसे शर्तें भी लगानी चाहिए… आरोपी गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, इसलिए शर्तें लगाएं।” आवश्यक है। पुलिस के बाद अभियोजक के वकील हर्ष वोहरा ने भी ऐसी ही दलील पेश की और कहा कि अगर अदालत जमानत देना चाहती है तो कम से कम कड़ी शर्तें लगानी चाहिए. आरोपियों की ओर से राजीव मोहन ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि हम सभी शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हैं.