पंजाब में सीमा पार से आ रहे ड्रोन की गतिविधियों को देखते हुए पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. पंजाब में अब हर ड्रोन का होगा रजिस्ट्रेशन. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने यह सुझाव केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है.
जिसके मुताबिक अब राज्य में हर ड्रोन रजिस्टर्ड होगा. जिससे ड्रोन को पता चल सकेगा कि ड्रोन कहां का है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस संबंध में देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलते रहते हैं और ड्रोन की समस्या बहुत गंभीर है क्योंकि अब ड्रोन के जरिए ड्रग्स, हथियार और पैसा आने लगा है और पंजाब पुलिस इससे निपटने में पूरी तरह सक्षम है.
वहीं पंजाब सरकार और डी.जी.पी. अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए, पंजाब ने पंजाब की सभी जेलों के आसपास 500 मीटर के क्षेत्र को ‘नो ड्रोन जोन’ क्षेत्र घोषित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट मोगा कुलवंत सिंह ने बताया कि सरकार के आदेशों को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सब जेल मोगा के 500 मीटर के दायरे वाले क्षेत्र को ‘नो ड्रोन जोन’ घोषित करके ड्रोन के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं. ये आदेश 23 सितंबर 2023 तक लागू रहेंगे.
जिलाधिकारी ने आम जनता से कहा कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये तथा यदि कोई व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लंघन कर ड्रोन उड़ाता है तो उसके विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।