बुधवार को संसद के मानसून सत्र में एक महत्वपूर्ण कानून पारित किया गया। सरकार आपके काम को आसान बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा बिल लेकर आई है. इसके मुताबिक अब आपको किसी भी सरकारी काम के लिए जन्म से जुड़े कई दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस जन्म प्रमाण पत्र अपने पास रखें और आपका काम हो जाएगा।
यह स्कूल में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट के लिए मतदाता सूची तैयार करने, विवाह पंजीकरण, सरकारी नियुक्तियों और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी मान्य होगा। अब सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से ही आपके लगभग सभी जरूरी सरकारी काम आसानी से हो जाएंगे
जन्म प्रमाण पत्र को एकल दस्तावेज के रूप में मान्यता देने के उद्देश्य से बुधवार को लोकसभा में एक संलग्न विधेयक, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, 2023 पेश किया गया। इससे अन्य डेटाबेस को अपडेट करने में मदद मिलेगी. परिणामी सार्वजनिक सेवाओं से सामाजिक लाभ और डिजिटल पंजीकरण सेवाओं में पारदर्शिता आएगी।
गृह मंत्री अमित शाह ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण के डेटाबेस का उपयोग राष्ट्रीय रजिस्टर एनपीआर मतदाता सूची, आधार संख्या, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, संपित में किया जाएगा। पंजीकरण एवं अन्य राष्ट्रीय डेटाबेस से जुड़े विभिन्न डेटाबेस तैयार एवं अद्यतन किये जा सकते हैं। जिसकी जानकारी बाद में दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि इससे सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक लाभों की कुशल और पारदर्शी डिलीवरी में मदद मिलेगी। यह जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की शुरुआत की तारीख को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति के लिए मान्य होगा।