नई दिल्ली Reserve Bank of India: आरबीआई की ओर से बैकों को लेकर नए नियम बनाए जाते हैं और इसके साथ ही इनको काफी तरह के निर्देश भी दिए जाते हैं।  अब आरबीआई की ने एक और बैंक को लेकर बड़ा फैसला लिया है। RBI ने को ऑपरेटिव बैंक से पैसे निकालने की सीमा को फिक्स कर दिया है। यानि कि यदि आपके पास बैंक खाता है तो आप केवल 50 हजार रुपये ही निकाल सकते हैं। यानि कि इस बैंक में खाता रखने वाले ग्राहकों को 5 हजार रुपये से की रकम नहीं निकालने की सुविधा नहीं मिलेगी।

फाइनेंस स्थिति को देखते हुए लिया गया फैसला

जानकारी के लिए बता दें RBI ने बेंगलुरू स्थित नेशनल को ऑपरेटिव बैंक को लेकर ये फैसला लिया है कि RBI ने बैंक की फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया है कि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक की कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में 13 ब्रांच हैं।

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नहीं जारी होगा लोन

इसके साथ में बैंक भी नया लोन जारी नहीं कर सकता है और न ही बिना किसी केंद्रीय बैंक की परमीशन के फ्रेश डिपॉजिट को स्वीकार करेगा। RBI ने नेशनव को-ऑपरेटिव बैंक पर 24 जुलाई 2023 तक कारोबार को बंद करने से लेकर 6 महीने तक के समय के लिए बिजनेस करने पर रोक लगा दी है।

5 लाख रुपये तक का कर सकते हैं दावा

RBI की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, बैंक के जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत 5 लाख रुपये तक का दावा कर सकते हैं। ये लाभ सभी लोग उठा सकते हैं।

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बैंक के फैसले में होगा बदलाव

इसके अलावा रिजर्व बैंक की स्थिति के अनुसार, अपने फैसले में बैंक बदलाव कर सकता है। इसके साथ में इस फैसले पर विचार भी कर सकता है। मई महीने में कुछ नियमों के उल्लंघन करते हुए जुर्माना लगाया था। RBI ने कहा कि लोन देने वाले सेविंग खाते में कम से कम पैसे में कमी होने पर बैंक पैसे वसूल रहा था। इसी वजह से आरबीआई ने जुर्माने की कार्रवाई की थी।

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